Recent Posts

Breaking News

pan card aadhar card link

 

pan card aadhar card link

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना: क्यों जरूरी है, कैसे करें
और क्या होंगे नतीजे अगर नहीं किया?

दोस्तों, आजकल हर भारतीय के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं – पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड तो आयकर विभाग की तरफ से मिलता है, जो आपकी वित्तीय पहचान का आधार है, जबकि आधार कार्ड यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है, जो आपकी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी को सुरक्षित रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों को लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है? खासकर अगर आप टैक्स फाइल करते हैं या कोई बड़ा वित्तीय लेन-देन करते हैं, तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है।

मैंने इस विषय पर काफी रिसर्च की है, और आज आपको बताऊंगा कि पैन और आधार को लिंक करने की पूरी कहानी – क्यों शुरू हुई, क्या फायदे हैं, कैसे करें, और अगर नहीं किया तो क्या नुकसान होंगे। आज की तारीख 29 दिसंबर 2025 है, और डेडलाइन कल 31 दिसंबर 2025 है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो जल्दी से पढ़िए और कर लीजिए!

पैन और आधार क्या हैं, और लिंकिंग की शुरुआत कैसे हुई?

सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों क्या हैं। पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक नंबर है, जो आयकर विभाग जारी करता है। यह आपकी सभी वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करता है – चाहे आयकर रिटर्न फाइल करना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो, या प्रॉपर्टी खरीदना-बेचना हो। भारत में करीब 60 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड जारी हो चुके हैं।

दूसरी तरफ, आधार कार्ड एक 12 अंकों का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर है, जो यूआईडीएआई (Unique Identification Authority of India) जारी करता है। इसमें आपकी उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली और बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता शामिल होता है। इसका मकसद था सब्सिडी और सरकारी योजनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाना, लेकिन अब यह पहचान का सबसे मजबूत प्रमाण बन गया है। आज 130 करोड़ से ज्यादा आधार जारी हो चुके हैं।

अब लिंकिंग की बात। साल 2017 में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139AA जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्लैक मनी और टैक्स चोरी रोकना। एक व्यक्ति के नाम पर कई पैन कार्ड बनाकर फर्जीवाड़ा होता था, लेकिन आधार की बायोमेट्रिक जानकारी से यह नामुमकिन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रावधान को वैध ठहराया, लेकिन प्राइवेसी का ध्यान रखने को कहा।

पिछले कुछ सालों में डेडलाइन कई बार बढ़ाई गई – 2023, फिर 2024, और अब अप्रैल 2025 की नोटिफिकेशन के मुताबिक, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया था, अंतिम डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। कल के बाद अनलिंक्ड पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।

pan card aadhar card link


पैन-आधार लिंकिंग के फायदे क्या हैं?

यह सिर्फ सरकार का नियम नहीं है, बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद है। चलिए कुछ मुख्य फायदे देखते हैं:

  1. टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता: लिंकिंग से डुप्लिकेट पैन खत्म होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, पहले लाखों फेक पैन से टैक्स चोरी होती थी। अब सिस्टम क्लीन हो रहा है, जिससे ईमानदार टैक्सपेयर को फायदा मिलता है।
  2. आसान टैक्स फाइलिंग: आईटीआर फाइल करते समय आधार से ई-वेरिफिकेशन होता है, जो सबसे आसान और फ्री तरीका है। बिना लिंकिंग के आपको फिजिकल साइन या दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है।
  3. रिफंड जल्दी मिलता है: अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया, तो टैक्स रिफंड रुक जाता है। लिंकिंग से प्रोसेसिंग तेज होती है।
  4. वित्तीय लेन-देन सुचारु: बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट – सबमें पैन जरूरी है। लिंकिंग से कोई दिक्कत नहीं आती।
  5. सरकारी योजनाओं का फायदा: कई सब्सिडी और स्कीम्स में आधार-पैन लिंक जरूरी है।

कुल मिलाकर, यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो फ्रॉड कम करता है और सिस्टम को मजबूत बनाता है।

अगर पैन और आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि पैन काम नहीं करेगा, जैसे वह कभी जारी ही न हुआ हो।

मुख्य नुकसान:

  • आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे: नया रिटर्न फाइल नहीं होगा, और पुराने पेंडिंग रिफंड रुक जाएंगे। कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा।
  • हाई TDS/TCS: टैक्स डिडक्शन एट सोर्स दोगुना हो जाएगा। जैसे सैलरी, इंटरेस्ट या सेल पर ज्यादा कटौती।
  • बैंकिंग दिक्कतें: नया अकाउंट नहीं खुलेगा, 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रुक जाएंगे।
  • प्रॉपर्टी या निवेश: बड़ी खरीदारी में पैन जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगी।
  • फॉर्म 15G/15H नहीं भर पाएंगे: जिससे अनावश्यक TDS कटेगा।

एक रियल लाइफ उदाहरण: 2023 में जब डेडलाइन थी, लाखों लोगों के पैन इनऑपरेटिव हुए। कई को रिफंड महीनों रुका रहा, और हाई TDS से नुकसान हुआ। अब फिर वही होगा अगर आपने नहीं किया।

अगर बाद में लिंक करते हैं, तो 1000 रुपये लेट फीस देनी पड़ सकती है, और पैन रीएक्टिवेट होने में 30 दिन लग सकते हैं। कुछ मामलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी।

पैन और आधार कैसे लिंक करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड

अच्छी खबर यह है कि प्रोसेस बहुत आसान है, और ऑनलाइन घर बैठे हो जाता है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए: www.incometax.gov.in/iec/foportal

स्टेप्स:

  1. होमपेज पर 'Quick Links' में 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें। (लॉगिन की जरूरत नहीं।)
  2. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज नाम एक्जैक्टली भरें।
  3. 'Validate' पर क्लिक करें।
  4. अगर पहले की डेडलाइन मिस की है, तो 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ सकती है। 'Continue to Pay Through e-Pay Tax' चुनें, फिर पेमेंट करें। (नए मामलों में शायद फ्री हो।)
  5. पेमेंट वेरिफाई होने के बाद, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा। उसे डालें।
  6. सबमिट करें। मैसेज आएगा कि रिक्वेस्ट सफल।
  7. 4-5 दिन में स्टेटस चेक करें।

टिप्स अगर एरर आए:

  • नाम, जन्मतिथि, जेंडर दोनों में एक्जैक्ट मैच होना चाहिए। छोटी गलती जैसे 'Kumar' vs 'Kumār' से प्रॉब्लम होती है।
  • पहले आधार या पैन में करेक्शन करवाएं (UIDAI या Protean/UTIITSL से)।
  • अगर फिर भी नहीं हो रहा, तो निकटतम पैन सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं।

स्टेटस कैसे चेक करें?

उसी पोर्टल पर 'Link Aadhaar Status' में पैन और आधार डालकर देखें। या SMS से: UIDPAN <12 digit Aadhaar> <10 digit PAN> को 567678 या 56161 पर भेजें।

 अभी कर लीजिए, बाद में पछतावा न हो

दोस्तों, पैन-आधार लिंकिंग सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि हमारी वित्तीय सुरक्षा का हिस्सा है। सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को मजबूत बनाना है, और इससे हमें भी सुविधा मिलती है। आज 29 दिसंबर है, कल आखिरी दिन। अगर आपने नहीं किया, तो आज ही 10-15 मिनट निकालकर कर लीजिए।

मैंने देखा है कि कई लोग लास्ट मिनट पर करते हैं और सर्वर बिजी हो जाता है, तो जल्दी करें। अगर कोई दिक्कत आए, तो इनकम टैक्स हेल्पलाइन या निकटतम सेंटर से मदद लें।

यह छोटा कदम आपकी बड़ी टेंशन बचा सकता है। सुरक्षित रहें, कंप्लायंट रहें!

No comments