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Pm jandhan yojna | प्रधान मंत्री जन-धन योजना |

 

Pm jandhan yojna | प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत जानकारी इस  ब्लॉग पोस्ट में दी गयी है |

 


प्रधानमंत्री जन-धन योजना |Pm jandhan yojna 


प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन हैजो यह सुनिश्चित करने के लिए कि किफायती तरीके से बैंकिंग / बचत और जमा खातेप्रेषणऋणबीमापेंशन के लिए प्रवेश का अधिकार सुनिश्चित करता है। खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यापार प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। PMJDY बिल 0 स्थिरता के साथ खोले जा रहे हैं। हालांकिअगर खाताधारक ई-बुक का परीक्षण करना चाहता हैतो उसे न्यूनतम बैलेंस मानकों को पूरा करना होगा।

 

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज।

 

यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो किसी अन्य फाइल की आवश्यकता नहीं है। अगर पता बदल गया है तो वर्तमान पते का सेल्फ अटेस्टेशन काफी है।

यदि आधार कार्ड हमेशा नहीं होता है, तो निम्नलिखित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी की आवश्यकता हो सकती है: मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका सौदा भी सुरक्षित है, तो यह प्रत्येक "पहचान और सबूत के साथ सौदा" के रूप में काम कर सकता है।

यदि किसी के पास ऊपर बताए गए अनुसार "वैध सरकारी दस्तावेज" नहीं हैं, लेकिन बैंक का उपयोग करके उसे 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी को भी दाखिल करके एक वित्तीय संस्थान खाता खोलने में सक्षम होगा:

केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, वैधानिक/नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जारी किए गए आवेदक की तस्वीर के साथ पहचान पत्र;

उक्त व्यक्ति की विधिवत सत्यापित तस्वीर के साथ एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र।

इस योजना से संबंधित अद्वितीय लाभ इस प्रकार हैं


जमा राशि पर ब्याज।

1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर।

न्यूनतम शेष राशि की कोई भी आवश्यकता नहीं है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थी की मृत्यु होने पर नियमित शर्तों के पुनर्भुगतान पर 30,000 रुपये का जीवन बीमा देय होगा।

भारत भर में आसान नकद हस्तांतरण।

सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उन बिलों से लाभ हस्तांतरण मिलेगा।

ओवरड्राफ्ट की सुविधा उन खातों के 6 महीने तक अच्छी तरह से संचालन के बाद दी जा सकती है।

 

पेंशन, वीमा  कवरेज ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय हो सकता है यदि रुपे कार्ड धारक के पास कम से कम एक सफल वित्तीय या

गैर-मौद्रिक लेन-देन या तो व्यक्तिगत बैंक (बैंक ग्राहक / एक ही वित्तीय संस्थान चैनल पर लेन-देन करने वाले रूपे कार्ड धारक) और / या हर दूसरे बैंक (बैंक ग्राहक / अन्य वित्तीय संस्थान चैनल पर लेनदेन करने वाले रुपे कार्डधारक) के माध्यम से दुर्घटना का कारण हो सकता है। संयोग की तारीख से 90 दिनों के भीतर की तारीख सहित, रुपे बीमा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2016-2017 के तहत शामिल किए जाने के पात्र होंगे।

प्रति परिवार 5,000/- रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, आदर्श रूप से परिवार की लड़की के लिए सबसे सरल एक खाते में होनी चाहिए।

खाता खोलने का फॉर्म (अंग्रेजी) खाता खोलने का फॉर्म (हिंदी)

 

 

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